नकली नंबर प्लेट लगाकर राजधानी देहरादून की सड़को में घूमने वाले एक संदिग्ध कार चालक को यातायात पुलिस द्वारा कल रविवार को पटेलनगर कोतवाली अंतर्गत यातायात चेकिंग अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त द्वारा जिस नंबर प्लेट से गाड़ी शहर भर में घुमाई जा रही थी उक्त कार नंबर के असल मालिक को दिल्ली में बैठे जब कारगी में उनके वाहन का चालान कटने का ऑनलाइन मैसेज आया तब उनके द्वारा दून यतायता पुलिस को ऑनलाइन माध्यम से मामले से अगवत करवाया गया।
जानकारी है कि यातायात पुलिस देहरादून को अनूप कुमार पुत्र श्याम नन्दन प्रसाद निवासी- 365/1 पाकेट D-6 सेक्टर- 6 रोहिणी,दिल्ली द्वारा ईमेल के माध्यम से शिकायत दी थी कि उनकी गाडी सं0 डीएल 8सी ए वाई 3344 का 12 मई के कारगी चौक में ऑनलाइन चालान होने का संदेश उनके फोन में प्राप्त हुआ है जबकि उनकी गाड़ी उनके पास दिल्ली में मौजूद है। क्षेत्राधिकारी यातायात अनुज कुमार द्वारा शिकायतकर्ता अनूप कुमार की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उक्त वाहन का नम्बर आईटीडीए ट्रैफिक कन्ट्रोल में सर्विलांस हेतु लगाया गया तथा उक्त वाहन पर लगातार मॉनिटरिंग की गयी । आईटीडीए ट्रैफिक कन्ट्रोल रुम को उक्त वाहन का कल रविवार को शहर में घूमना पाया गया। जिस पर क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा शहरभर में ट्रैफिक ड्यूटी व यातायात नियंत्रण में तैनात में तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को त्वरित व मुस्तैद चेकिंग अभियान चलाते हुए उक्त कार को जहां भी देखे वहां पकड़ने के आदेश दिए थे। जिस क्रम में चेकिंग अधिकारी अ0उ0नि0 सर्वेश कुमार द्वारा उक्त वांछित कार को कारगी चौक पर पकडा।
अ0उ0नि0 सर्वेश कुमार द्वारा उक्त संदिग्ध वाहन के चालक से गाड़ी के दस्तावेज मांगे गए किन्तु वाहन चालक द्वारा चेकिंग अधिकारी को कोई दस्तावेज नही दिखाया गया।जिसपर चेकिंग अधिकारी द्वारा उक्त वाहन का नंबर ई- चालान मशीन में डाला गया तो उक्त नंबर से जो चेसिस व इंजन नंबर मशीन में दिखाया गया वह पकड़े गए वाहन से अलग निकला। जिससे चेकिंग अधिकारी को ज्ञात हुआ कि वाहन चालकों द्वारा कूटरचित तरीके से लगातार गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर उक्त कार चलाई जा रही है,उक्त वाहन में गलत नम्बर प्लेट लगातार वाहन का संचालन किया जा रहा है।
कोतवाली पटेलनगर द्वारा वाहन चालक साकेत पुत्र सुनील कुमार निवासी- 6 न0 पुलिया गढवाली कालोनी, थाना रायपुर व वाहन स्वामी गौरव पुत्र ब्रहमपाल सिह निवासी-ग्राम भाजू थाना बाबरी जिला शामली के विरुद्ध आईपीसी धारा 420,482, 483 में मुकदमा दर्ज किया है।