- मृतक की पत्नी द्वारा घटना के सम्बन्ध में दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना प्रेमनगर पर गैर अदातन हत्या का अभियोग किया गया था पंजीकृत
- घटना के बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी अभियुक्त को लिया था हिरासत में, लगातार की जा रही थी विस्तृत पूछताछ
- झगड़े व आपसी मारपीट की घटना में हुई थी युवक के मृत्यु
- पुराने विवाद के चलते दोनों व्यक्तियों के अचानक आमने-सामने आने व उनके बीच हुई मारपीट के कारण घटित हुई घटना
- कोई पूर्व सुनियोजित साजिश के तहत मृतक पर हमला किया जाना अब तक नहीं आया प्रकाश में
- मृतक व्यक्ति पर केवल हत्या के प्रयास का था अभियोग,अन्य किसी अपराध करने की नहीं प्राप्त हुई कोई जानकारी है
- घटना की प्रारंभिक जांच में मृतक द्वारा ही विपक्षी युवक पर ब्लेड से हमला किया जाना आया प्रकाश में
- विपक्षी युवक के शरीर पर भी ब्लेड से कटने के है कई घाव
- घटना को सनसनीखेज बनाकर किया जा रहा प्रचारित/प्रसारित
दिनांक: 03-11-25 की सायं प्रेमनगर क्षेत्र में अरूण कुमार उर्फ डी0के0 नाम के व्यक्ति की आपसी मारपीट के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी श्रीमती शीतल पत्नी अरूण कुमार निवासी: स्मिथनगर प्रेमनगर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी अभियुक्त अजय किशोर देवली के विरूद्ध थाना प्रेमनगर पर मु0अ0सं0: 174/25 धारा: 105 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा घटना के तुरंत बाद ही आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, जिससे विस्तृत पूछताछ व विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त अजय किशोर देवली को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
आपको बताते चलें कि प्रेमनगर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मृत्यु की घटना की प्रारंभिक जांच में आसपास के लोगों/ चश्मदीदो से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक व्यक्ति के स्मिथनगर स्थित सैलून से बाहर आते समय एक अन्य व्यक्ति से कहा सुनी हो गयी तथा आपसी मारपीट के दौरान मृतक व्यक्ति द्वारा ब्लेड से दूसरे व्यक्ति पर हमला किया गया, जिसमें उसे चोटें आई। मारपीट की घटना के दौरान अचानक मृतक व्यक्ति सड़क पर मुंह के बल गिर गया।
मृतक व्यक्ति के आपराधिक इतिहास की जानकारी करने पर उसके विरुद्ध वर्ष 2023 में थाना प्रेमनगर पर हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया, जिसमें मृतक व्यक्ति कुछ समय पूर्व ही जेल से जमानत पर बाहर आया था, इसके अतिरिक्त मृतक व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य अभियोग दर्ज होना व किसी थाने से हिस्ट्रीशीटर होने संबंधी कोई भी रिकॉर्ड पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ। उक्त घटना पुराने विवाद के चलते दोनों व्यक्तियों के अचानक आमने-सामने आने व उनके बीच हुई मारपीट के कारण घटित हुई है, जिसमें कोई पूर्व सुनियोजित साजिश के तहत हमला किया जाना अब तक प्रकाश में नहीं आया है। घटना को मात्र सनसनीखेज बनाने के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमो से प्रचारित/ प्रसारित किया जा रहा है। घटना के संबंध में मृतक व्यक्ति की पत्नी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर गैर इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
अजय किशोर देवली पुत्र राम प्रसाद देवली निवासी- भगना, थाना नंद प्रयाग, जनपद चमोली, उम्र- 34 वर्ष, हाल किरायेदार – साईं विहार, श्यामपुर, प्रेमनगर, देहरादून के नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहा से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।








