देहरादून के गढ़वाल कमिश्नर कार्यालय में प्रदेश भर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरटीए की बैठक की गई जिसमें पूरे प्रदेश से तमाम आरटीओ अधिकारी मौजूद रहे ।बैठक में कई नियम लागू किए गए हैं वहीं कई पर संशोधन किया गया है
बैठक में बड़ी बसों को लेकर यह निर्णय लिए गए
• वर्तमान में जनपद देहरादून के 10 मार्गों पर नगर बस सेवा के अन्तर्गत 156 बसों का संचालन किया जा रहा है एवं दो मार्गों पर वाहन स्वामियों द्वारा संचालन बंद कर दिया गया है उन मार्गों पर छोटी ओमनी बसों के संचालन हेतु सर्वे करवाकर प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा
· शहर में प्रदूषण एवं आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नए परमिटो पर नई बस की नीति को ही जारी रखने का लिया गया है। यदि कोई पुरानी बस लेकर परमिट लेने आरटीओ पहुंचता है तो उसे परमिट नही दिया जायेगा , केवल नई बसों पर ही नए परमिट दिए जाने का निर्णय आरटीए की बैठक में लिया गया है ।
·ऐसे मार्गों पर जहां पर सिटी बसों द्वारा सम्पूर्ण मार्ग पर नियमित सेवा नहीं दी जा रही है उनके विस्तारित मार्ग की पुनः समीक्षा करते हुए मार्ग कटौती/विस्तार की आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाएगी ताकि आमजन को सुलभ एवं सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा सके ।
जनपद में नवसृजित मार्ग पर वाहन स्वामियों को वाहन संचालन हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से आवश्यक सहयोग प्रदान करने के साथ ही आवश्यकतानुसार मार्ग को विस्तारित करने पर भी विचार करने का भी निर्णय लिया गया है।
शहर में संचालित छोटी/ ओमनी बसों को लेकर भी RTA की बैठक में निर्णय लिए गए
·पूर्व में प्राधिकरण द्वारा जनपद देहरादून के अंतर्गत संचालित विक्रमों को छोटी ओमनी बस में प्रतिस्थापित कर स्टेज कैरिज प्रदान किए जाने के लिए गए निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा विचारोंप्रांत यह निर्णय लिया गया है कि विक्रम संचालकों को अंतिम मौका प्रदान करते हुए कुछ अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए एवं तत्पश्चात रिक्तियों के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के क्रम में आमजन को परमिट प्रदान कर दिए जाए।
·देहरादून जनपद के साउथ ईस्ट जोन की जनता को सुलभ एंव सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु झाझरा-प्रेमनगर- रायपुर मार्ग पर संचालित अस्थाई परमिटों पर संचालित बसों को शमशेरगढ तक संचालित किये जाने हेतु मार्ग का विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त परेड ग्राउण्ड मार्ग पर संचालित छोटी ओमीनी बसों का मार्ग का विस्तार करते हुये रोटेशन के आधार पर उक्त वाहनों का संचालन मालसी पुलिया / भरतू चौक तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ई-रिक्शा को लेकर निर्णय
• ई रिक्शा वाहनों की संख्या, संचालन क्षेत्र एंव ई रिक्शा के पंजीयन को नियमित किये जाने हेतु एक संयुक्त कमेटी का गठन कर, समिति की आख्या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यह कमिटी क्षेत्रों के अंतर्गत ई रिक्शा को रजिस्टर करेगी साथ ही यह भी देखेगी कि उस क्षेत्र में कितने ई रिक्शाओं को संचालन की अनुमति दी गई है और कितने रिक्शा वहां पर संचालित किए जा रहे हैं।
पर्वतीय मार्गों को लेकर आरटीए के निर्णय
• संभाग के पर्वतीय मार्गों पर नई गति सीमा के निर्धारण को अनुमोदन प्रदान किया गया। न्यूनतम 20 km प्रति घंटे और अधिकतम 45 km प्रति घंटे के रफ्तार है तय की गई गति सीमा , स्पीड रडार गन की मदद से आरटीओ रखेगा विशेष निगरानी , नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान
• उत्तरकाशी नगर पालिका में बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु दो बसों को परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया।
· ट्रैवल एजेंसी के कारोबार में लगे व्यवसायियों/व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
उत्तराखंड में पर्यटन के दृष्टिगत ट्रैवल एजेंसी का काम खोलने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है , अगर कोई ट्रैवल एजेंसी का काम करना चाहता है तो कम से कम 5 गाड़ियां उसके पास होनी चाहिए , जरूरी नही कि वह खुद वाहन स्वामी हो , लीज पर गाड़िया लेकर भी ट्रैवल एजेंसी का काम किया जा सकता है।